हाई कोर्ट के ऑर्डर पर Tik Tok को गूगल ने किया ब्लॉक

by Mahima Bhatnagar
tiktok

नई दिल्ली। पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप टिक-टॉक को कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है। जी हां, जिस ऐप पर आप फनी वीडियो, इमोशनल जैसी वीडियो शेयर होती थी, अब वो नहीं होगी। क्योंकि गूगल प्ले ने भी इसे ब्लॉक कर दिया है। वहीं ios से ऐप हटाए जाने की जानकारी नहीं मिली है।

इसे भी पढ़ें: आंधी-तूफान बना मौत का कारण, फसलों को भी हुआ भारी नुकसान

हाल ही में कोर्ट ने केंद्र सरकार से TikTok ऐप को बैन लगाने के लिए कहा था। बैन करने की वजह बताई गई थी ये ऐप पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को बढ़ावा देता है। चीन की कंपनी Bytedance टेक्नोलॉजी ने कोर्ट से टिकटॉक ऐप पर से बैन खत्म करने की अपील की थी, हालांकि कोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद ही गूगल ने ऐप को हटाने का फैसला किया। फिलहाल गूगल ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

इसे भी पढ़ें: शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस अब पत्नी हुई सपा में शामिल

मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और ये बच्चों में यौन हिंसा भी बढ़ा रहा है। कोर्ट द्वारा टिकटॉप को बैन करने का फैसला एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद लिया गया है।

इसे भी पढ़ें: आज अमेठी से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी

आई मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार केंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐपल और गूगल को ऐप बैन करने के लिए लेटर लिखा था। सरकार ने लेटर में गूगल और ऐपल को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। मंगलवार देर रात तक ios पर ऐप मौजूद रहा, जबकि गूगल प्ले स्टोर से ऐप को हटाया जा चुका है।

इसे भी पढ़ें: पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार पलटवार, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप

सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इसी दौरान ऐप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार भी कर दिया था।