लोकसभा चुनाव 2019 कैसे होती है मतों की गिनती, गड़बड़ी होने पर करते हैं ये

by Madhvi Bansal
loksabha election

23 मई 2019 का दिन भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसके लिए चुनावों में हुई वोटो की गिनती होगी जिसके लिए 22 विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से मिली और उनसे प्राथना की ईवीएम मशीन का मिलान वीपीपैट से कराया जाये, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा की सब ईवीएम मशीन का मिलान करना मुमकिन नहीं है इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला हर एक विधान सभा में से 5 ईवीएम मशीन का मिलान वीपीपैट से कराया जायेगा |जिस कारण से गिनती का परिणाम आने 4 से 5 घंटे की देरी हो सकती है |

इसे भी पढ़ें: 21 मई 1991 एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया

मतों की गिनती कैसे होगी  –

  1.  सबसे पहले रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता की शपथ लेंगे
  2. वोटो की गिनती से पहले EVM मशीनों की जांच की जाती है , जांच के समय भी रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति होनी अनिवार्य है |
  3. सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के वोटो की गिनती की जाती है |
  4. गिनती के दौरान किसी भी ईवीएम और वीवीपैट में कोई गड़बड़ी और क्षतिग्रस्त होने और पाए जाने पर तुरंत सुचना चुनाव आयोग को देनी होती है |
  5. प्रत्याशी अपने काउंटिंग एजेंट के साथ काउंटिंग सेंटर में रह सकता है | इस सबके बाद गिनती शुरू की जाती है|

इसे भी पढ़ें: प्रियंका गांधी ने किसके डर से बनारस सीट से वापस लिया नाम?

गड़बड़ी होने पर क्या करे 

मतों की गिनती में कोई भी गड़बड़ी और ईवीएम और वीवीपैट में कोई भी गड़बड़ी और क्षतिग्रस्त होती है जिसकी सुचना चुनाव आयोग को दी गयी है तो फिर परिस्थिति को देखकर चुनाव आयोग क्या फैसला करता है | अगर गिनती में कोई बड़ी गलती या कमी पाई जाती है तो चुनाव रद्द नहीं तो गिनती को जारी रखेगा | अगर आपको लगता है की मतों की गिनती में कोई गड़बड़ी की जा रही है तो आप भी और प्रत्याशी भी अपनी शिकायत चुनाव आयोग से कर सकता है | लेकिन अगर मतों की गिनती बिना शिकायत के और चुनाव आयोग के बिना किसी नए निर्देश के समाप्त हो गई तो ऑफिसर ही मतों के पूरा होने पर नतीजे घोषित सकता है |

इसे भी पढ़ें: फानी तूफान बना लोगों के लिए आफत