लॉकडाउन 3 में कहां क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?

by Mahima Bhatnagar
Lockdown 3.0

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन तीन मई को ख़त्म होना था, लेकिन शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इसे दो और हफ़्तों के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच इसमें कुछ ढील भी दी गई हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका शहर या ज़िला रेड, ओरेंज या ग्रीन ज़ोन में आता है, तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि कहां क्या-क्या खुलेगा और क्या-क्या बंद रहेगा।

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नई गाइडलाइन के तहत देशभर में कुछ चीज़ें सभी ज़ोन में प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें हवाई सफ़र, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय सड़क परिहवन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षिक संस्थान और ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने वाली जगहें जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या दूसरी सभाओं और धार्मिक जगहों पर सार्वजनिक पूजा पर प्रतिबंध रहेगा। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा की अनुमति सिर्फ़ उन्हीं को होगी जिन्हें गृह मंत्रालय परमिशन देगा।

रेड ज़ोन

  • हॉटस्पॉट वाले रेड ज़ोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, ज़िले के अंदर और अंतरजनपदीय बसों के संचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • रेड ज़ोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ चीज़ों में राहत दी गई है। निर्धारित कामों के लिए लोगों के बाहर निकलने की छूट होगी। चार पहिया वाहन में दो लोग और मोटरसाइकिल पर सिर्फ़ एक व्यक्ति के चलने की अनुमति होगी।
  • शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों जैसे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन और निर्यात से जुड़ी यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी गई है।
  • ज़रूरी सामान बनाने वाली यूनिट जिनमें दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और उनका कच्चा माल बनाने, प्रोडक्शन यूनिट और उनकी सप्लाई चेन के साथ आईटी हार्डवेयर बनाने, जूट इंडस्ट्री और पैकेजिंग मैटीरियल बनाने वाली यूनिट को भी खोलने की छूट रहेगी।

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ऑरेंज ज़ोन

  • ऑरेंज ज़ोन में जितनी भी गतिविधियों की मंज़ूरी रेड ज़ोन में है उसके अलावा, कैब और टैक्सी में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ अनुमति होगी। केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाया जा सकेगा।
  • चार पहियों वाली गाड़ी में अधिकतम दो सवारियां और एक ड्राइवर को अनुमति होगी जबकि दोपहिया वाहन में सिर्फ दो ही लोगों को अनुमति होगी।

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ग्रीन ज़ोन

  • ग्रीन ज़ोन में सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, सिर्फ उन गतिविधियों को छोड़कर जिनपर पूरे देश में रोक लगी है।
  • इन इलाकों में बसें चल सकती हैं लेकिन इनमें सिर्फ 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठ सकेंगी।
  • मालवाहक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी।
  • कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन्हें नहीं रोक सकते और इन गाड़ियों को किसी ख़ास तरह के पास की ज़रूरत भी नहीं होगी।
  • जिन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उनके बाकी सभी तरह की गतिविधियों की तरह चालू कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य सरकारें अपने मूल्यांकन के अनुसार ज़रूरत महसूस होने पर इन गतिविधियों को रोक भी सकते हैं।

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं, देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। बता दें कि यहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए घर पर रहें सुरक्षित रहें।