सुप्रीम कोर्ट ने हटाई पटाखा बिक्री पर लगी रोक, रखी ये शर्त

by Mahima Bhatnagar

नई दिल्ली। दिवाली जैसे-जैसे पास आती है हर जगह पटाखों की ब्रिकी तेज हो जाती है। लेकिन पिछले साल कोर्ट के एक फैसले के कारण पटाखा ब्रिकी पर काफी असर पड़ा था। जिसके कारण पटाखा कारोबारियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बिल्कुल नहीं बदला।

इसे भी पढ़ें: आपने देखा है दोमुंह वाला सांप अगर नहीं तो यहां देखें तस्वीरें

इस दिवाली सुप्रीम कोर्ट ने अहम शर्त रखते हुए पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि, कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद इस दिवाली अब देशभर में पटाखों की गूंज जरूर सुनाई देगी।

इसे भी पढ़ें: बीजेपी ने जारी की छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष जाने थे। बेंच ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की जरुरत है।

इसे भी पढ़ें: अमृतसर ट्रेन हादसा: ड्राइवर का बयान, पथराव के कारण नहीं रोकी ट्रेन