बिहार में शराबबंदी कानून के तहत पहली बड़ी सजा, दो लोगों को 10-10 साल की जेल

by TrendingNews Desk
बिहार

पटना: बिहार में पहली बार शराबबंदी कानून के तहत किसी अभियुक्त को बड़ी सजा हुई है। पटना जिले के स्पेशल कोर्ट ने हमीदा खातून और रामचन्द्र सिंह को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नये शराबबंदी कानून की धारा 30 के तहत अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाई है।

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स्पेशल एक्साइज जज रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने नये शराबबंदी कानून के तहत यह सजा सुनायी। हमीदा खातून और रामचंद्र सिंह को 2016 में पटना के कंकड़बाग थाने की पीसी कॉलोनी से सेक्स रैकेट और शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पांच लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से दो अभियुक्त दीपक कुमार और प्रियंका सिंह अब भी फरार हैं। प्रियंका सिंह पश्चिम बंगाल की रहनेवाली बतायी जाती है। इसके अलावा मकान मालिक के खिलाफ भी जांच जारी है। अभियुक्त हमीदा खातून व रामचंद्र सिंह का मामला अलग कर सुनवाई की गयी। गवाहों को सुनने के बाद इनके ऊपर लगाये गये आरोप को सही पाते हुए दोषी करार दिया गया।

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बताते चले कि इससे पहले भी जुलाई 2017 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार ऐसी सजा का ऐलान किया गया था, जिसमें नये उत्पाद कानून के तहत जहानाबाद जिला अदालत ने दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल कैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 29 मई, 2017 को उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों भाइयों को शहर के पूर्वी उंटा मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच में दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई थी।

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गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 से ही लागू हो चुकी है।