कृषि समन्वयकों की बहाली का रास्ता साफ !

by TrendingNews Desk

राज्य में कृषि समन्वयक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है| पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को हर हाल में 30 मई तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है| जस्टिस ज्योतिशरण की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए| कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया कि अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो कर्मचारी आयोग के सचिव को स्वयं कोर्ट में पेश होना होगा| बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले साल 3600 कृषि समन्वयकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था लेकिन इस परीक्षा में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया था| एक याचिकाकर्ता ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और न्याय की गुहार लगायी थी| याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया कि इस परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी किए जाने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गयी| उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए अदालत को बताया था कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 13 निर्धारित आयु सीमा से अधिक उम्र के हैं और यहां तक 60 साल के अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है| साथ ही ये भी नहीं लिखा है कि किस अभ्यर्थी ने कितना अंक प्राप्त किया| अदालत को यह भी बताया गया था कि चयन प्रक्रिया में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है. बीएसएससी ने गत वर्ष 6 दिसंबर को 3599 कृषि समन्वयक के पद पर बहाली के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया था| याचिकाकर्ताओं का कहना था की बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी मनमानी और दलाली करते हुए सभी गलत और फर्जी लोगों को गलत तरीके से चयन किया है|