12 साल से कम उम्र के मासूम से बलात्कार पर होगी मौत की सजा

by TrendingNews Desk
आसाराम

देश के कई हिस्सों में मासूमों से हो रहे बलात्कार पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है। संशोधित कानून के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी।

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है। संशोधित कानून के तहत 16 और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्याकदेश लाएगी।

क्या है पॉक्सो एक्ट-
पॉक्सो एक्ट का अर्थ होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्ररॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों पर कार्रवाई की जाती है। बच्चों के साथ की जाने वाली लैंगिक उत्पीड़न के तहत अलग-अलग सजा का प्रावधान है। पुराने कानून के मुताबिक किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके दोषी को सात साल की सजा से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड लगाया जा सकता था।

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नए कानून के अनुसार 12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा, 16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा, 16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा दी जा सकेगी। इस तरह के मामलों में कोर्ट को 6 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। इसके अलावा दोषी को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाएगी। वहीं, अब किसी महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी।