पटना HC ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर लगाया जुर्माना

by TrendingNews Desk

पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थय विभाग के प्रधान सचिव पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दरअसल मामला विभाग से रिटायर हुए कर्मचारियों को सेवानिवृति का लाभ नहीं देने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अदालत ने विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा था। लेकिन जवाब दाखिल नहीं करने पर पटना उच्च न्यायालय ने यह अर्थदंड विभाग के प्रधान सचिव पर लगाया है।  न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने प्रत्यूष कुमार मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।