ठेकों में मिलता रहेगा आरक्षण-हाईकोर्ट

by TrendingNews Desk
पटना हाईकोर्ट

 

पटना हाईकोर्ट ने पंद्रह लाख से कम के ठेकों में एसटी-एससी वर्ग को पचास फीसदी आरक्षण देने के सरकार के फैसले को सही ठरहाया है| इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है|सपना सिंह की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे खंडपीठ ने आज सुनाया|कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि इस योजना का लाभ सही लोगों को ही मिले और इस योजना में इन श्रेणियों के क्रिमी लेयर को शामिल नहीं किया जाए|दरअसल राज्य सरकार ने पंद्रह लाख रुपए से कम के सरकारी ठेकों में एससी-एसटी वर्ग को पचास फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था|
राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी|