पटना हाईकोर्ट ने बालू-गिट्टी-मिट्टी उत्खनन की नई नियमावली पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की नई नियमावली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने उक्त नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जनता की परेशानी का आकलन किए बिना ही सरकार ने नई नियमावली लागू कर दी है। अब सुनवाई के लिए शीघ्र ही तिथि तय की जाएगी। कोर्ट पुष्पा सिंह एवं अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा बालू-मिट्टी के अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में नई नियमावली बनाई गई। इसे काफी हड़बड़ी में तैयार किया गया। इसके चलते उसमें तमाम खामियां हैं।
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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 1 दिसम्बर से नई नियमावली को प्रभावी करने का निर्देश दिया है। इसके पहले ही हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा राज्य सरकार को बड़ा झटका दे दिया है।