मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबूु सलेम को उम्रकैद, ताहिर मर्चेंट,फिरोज खान को फांसी की सजा

by Mahima Bhatnagar

1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग गंभीर रुप से जख्मी हुए थे। इस बहुचर्चित  मामले में 24 साल बाद अब टाडा कोर्ट का अहम फैसला आया है। टाडा कोर्ट ने बम ब्लास्ट में शामिल गैंगस्टर अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही 2 लाख रुपया जमा कराने का निर्देश भी दिया है। जबकि इसी मामले में अन्य आरोपी ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम को कोर्ट ने बम ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का दोषी माना है। जबकि फिरोज खान को दुबई में बम ब्लास्ट की योजना में शामिल होने एंव बम ब्लास्ट में हथियारो की सप्लाई करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है।गौरतलब है की  बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद इब्रराहिम अब भी फरार चल रहा है। दाऊद इब्रराहिम घटना के बाद से ही देश छोड़ कर भाग गया था, जिसकी तलाश अभी भी जारी है।